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राष्ट्रीय कार्यकारी समिति  

राष्ट्रीय कार्यकारी समिति का गठन 'आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005' की धारा 8 के तहत राष्ट्रीय प्राधिकरण को उसके कार्यों के निष्पादन में सहायता देने के लिये किया जाता है।

  • केंद्रीय गृह सचिव इसका पदेन अध्यक्ष होता है।
  • राष्ट्रीय कार्यकारी समिति को आपदा प्रबंधन हेतु समन्वयकारी और निगरानी निकाय के रूप में कार्य करने, राष्ट्रीय योजना बनाने और राष्ट्रीय नीति का कार्यान्वयन करने का उत्तरदायित्व दिया गया है।


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