भारत का संविधान- आठवीं अनुसूची  

(अनुच्छेद 344 (1) और अनुच्छेद 351)

भाषाएँ

  1. असमिया
  2. बंगला
  3. बोडो[१]
  4. डोगरी
  5. गुजराती[२]
  6. हिन्दी[३]
  7. कन्नड़[४]
  8. कश्मीरी[५]
  9. कोंकणी [६][७]
  10. मैथिली[८]
  11. मलयालम[९][१०]
  12. मणिपुरी[११][१२]
  13. मराठी [१३][१४]
  14. नेपाली[१५][१६]
  15. उड़िया[१७][१८]
  16. पंजाबी[१९][२०]
  17. संस्कृत[२१][२२]
  18. संथाली[२३]
  19. सिंधी[२४][२५]
  20. तमिल[२६][२७]
  21. तेलुगू[२८][२९]
  22. उर्दू[३०][३१]


टीका टिप्पणी और संदर्भ

  1. संविधान (बावनेवाँ संशोधन) अधिनियम, 2003 की धारा 2 द्वारा द्वारा अंत:स्‍थापित।
  2. संविधान (बावनेवाँ संशोधन) अधिनियम, 2003 की धारा 2 द्वारा पुन:संख्यांकित किया गया।
  3. संविधान (बावनेवाँ संशोधन) अधिनियम, 2003 की धारा 2 द्वारा पुन:संख्यांकित किया गया।
  4. संविधान (बावनेवाँ संशोधन) अधिनियम, 2003 की धारा 2 द्वारा पुन:संख्यांकित किया गया।
  5. संविधान (बावनेवाँ संशोधन) अधिनियम, 2003 की धारा 2 द्वारा पुन:संख्यांकित किया गया।
  6. संविधान (बावनेवाँ संशोधन) अधिनियम, 2003 की धारा 2 द्वारा पुन:संख्यांकित किया गया।
  7. संविधान (इकहत्तरवाँ संशोधन) अधिनियम, 1992 की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित।
  8. संविधान (बावनेवाँ संशोधन) अधिनियम, 2003 की धारा 2 द्वारा पुन:संख्यांकित किया गया।
  9. संविधान (बावनेवाँ संशोधन) अधिनियम, 2003 की धारा 2 द्वारा पुन:संख्यांकित किया गया।
  10. संविधान (इकहत्तरवाँ संशोधन) अधिनियम, 1992 की धारा 2 द्वारा प्रविष्टि 7 को प्रविष्टि 8 के रूप में पुनः संख्यांकित किया गया।
  11. संविधान (बावनेवाँ संशोधन) अधिनियम, 2003 की धारा 2 द्वारा पुन:संख्यांकित किया गया।
  12. संविधान (इकहत्तरवाँ संशोधन) अधिनियम, 1992 की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित।
  13. संविधान (बावनेवाँ संशोधन) अधिनियम, 2003 की धारा 2 द्वारा पुन:संख्यांकित किया गया।
  14. संविधान (इकहत्तरवाँ संशोधन) अधिनियम, 1992 की धारा 2 द्वारा प्रविष्टि 8 को प्रविष्टि 10 के रूप में पुनः संख्यांकित किया गया।
  15. संविधान (बावनेवाँ संशोधन) अधिनियम, 2003 की धारा 2 द्वारा पुन:संख्यांकित किया गया।
  16. संविधान (इकहत्तरवाँ संशोधन) अधिनियम, 1992 की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित।
  17. संविधान (बावनेवाँ संशोधन) अधिनियम, 2003 की धारा 2 द्वारा पुन:संख्यांकित किया गया।
  18. संविधान (इकहत्तरवाँ संशोधन) अधिनियम, 1992 की धारा 2 द्वारा प्रविष्टि 9 से 15 तक को प्रविष्टि 12 से 18 तक के रूप में पुनः संख्यांकित किया गया।
  19. संविधान (बावनेवाँ संशोधन) अधिनियम, 2003 की धारा 2 द्वारा पुन:संख्यांकित किया गया।
  20. संविधान (इकहत्तरवाँ संशोधन) अधिनियम, 1992 की धारा 2 द्वारा प्रविष्टि 9 से 15 तक को प्रविष्टि 12 से 18 तक के रूप में पुनः संख्यांकित किया गया।
  21. संविधान (बावनेवाँ संशोधन) अधिनियम, 2003 की धारा 2 द्वारा पुन:संख्यांकित किया गया।
  22. संविधान (इकहत्तरवाँ संशोधन) अधिनियम, 1992 की धारा 2 द्वारा प्रविष्टि 9 से 15 तक को प्रविष्टि 12 से 18 तक के रूप में पुनः संख्यांकित किया गया।
  23. संविधान (बावनेवाँ संशोधन) अधिनियम, 2003 की धारा 2 द्वारा पुन:संख्यांकित किया गया।
  24. संविधान (बावनेवाँ संशोधन) अधिनियम, 2003 की धारा 2 द्वारा पुन:संख्यांकित किया गया।
  25. संविधान (इक्कीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1967 की धारा 2 द्वारा जोड़ा गया।
  26. संविधान (बावनेवाँ संशोधन) अधिनियम, 2003 की धारा 2 द्वारा पुन:संख्यांकित किया गया।
  27. संविधान (इकहत्तरवाँ संशोधन) अधिनियम, 1992 की धारा 2 द्वारा प्रविष्टि 9 से 15 तक को प्रविष्टि 12 से 18 तक के रूप में पुनः संख्यांकित किया गया।
  28. संविधान (बावनेवाँ संशोधन) अधिनियम, 2003 की धारा 2 द्वारा पुन:संख्यांकित किया गया।
  29. संविधान (इकहत्तरवाँ संशोधन) अधिनियम, 1992 की धारा 2 द्वारा प्रविष्टि 9 से 15 तक को प्रविष्टि 12 से 18 तक के रूप में पुनः संख्यांकित किया गया।
  30. संविधान (बावनेवाँ संशोधन) अधिनियम, 2003 की धारा 2 द्वारा पुन:संख्यांकित किया गया।
  31. संविधान (इकहत्तरवाँ संशोधन) अधिनियम, 1992 की धारा 2 द्वारा प्रविष्टि 9 से 15 तक को प्रविष्टि 12 से 18 तक के रूप में पुनः संख्यांकित किया गया।

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